लाहुल स्पीति के पंचायती राज संस्था के 7 पदों के लिए मतदान 29 सितंबर को होगा-  राहुल कुमार, जिला निर्वाचन अधिकारी

लाहुल स्पीति के पंचायती राज संस्था के 7 पदों के लिए मतदान 29 सितंबर को होगा-  राहुल कुमार, जिला निर्वाचन अधिकारी
  • लाहुल स्पीति के पंचायती राज संस्था के 7 पदों के लिए मतदान 29 सितंबर को होगा-  राहुल कुमार, जिला निर्वाचन अधिकारी

लाहुल स्पीति, खबर आई

जिला लाहौल स्पीति में पंचायती राज संस्था के रिक्त हुए 7 पदों के उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू की गई है जिसकी अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहुल स्पीति राहुल कुमार ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और उपचुनाव की तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए।
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि ज़िला में 7 रिक्त हुए पदों के उपचुनाव की अधिसूचना 31 अगस्त को जारी की गई है। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि 1 पद जिला परिषद सदस्य बार्ड सिस्सू व 1 पद उपप्रधान डेमुल तथा वार्ड सदस्य के 5 पद गोंधला, केलोंग, जाहलमा, ढ़ँकर, खुरिक के उप चुनाव होने जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि नामांकन की तिथियां 11 व 12 एवं 13 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की छटनी 16 सितम्बर को होगी। नाम वापसी 18 सितंबर तिथि निर्धारित की गई है।
मतदान 29 सितंबर को होगा। ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों और उप प्रधान के लिए वोटों की गिनती मतदान की तारीख पर ग्राम पंचायत मुख्यालय में मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी। जिला परिषद सदस्य के मतों की गणना- 30 सितम्बर 2024 को विकासखण्ड मुख्यालय पर होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि इन वार्डो में कुल मतदाता 3402 है जिस में 1711 पुरुष व 1691 महिला मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे।

आदर्श आचार संहिता अधिसूचना जारी होने के तुरंत प्रभाव से लागू की गई है। जिस में ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य और उप प्रधान के चुनाव के लिए संपूर्ण ग्राम पंचायत आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आएगी। जिला परिषद के सदस्य के चुनाव के लिए जिला परिषद का संबंधित वार्ड एमसीसी के अंतर्गत आएगा।

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