-
लोक सभा चुनाव में 85 वर्ष की आयु पार कर चुके तथा 40% से अधिक दिव्यांग मतदाता घर बैठे डाक मतपत्र की सहायता से वोट दे सकेंगे –
कुल्लू, खबर आई ब्यूरो
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण व उपमंडल अधिकारी कुल्लू ने जानकारी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा डाक मतपत्र की सुविधा का लाभ उठाने के लिए वरिष्ठ मतदाताओं की न्यूनतम आयु लोकसभा निर्वाचन 2024 से 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दी है। अतः लोक सभा निर्वाचन 2024 में अब 85 वर्ष की आयु पार कर चुके वरिष्ठ मतदाता ही घर बैठे डाक मतपत्र की सहायता से वोट देने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त वे सभी मतदाता जो 40% से अधिक दिव्यांग है (दिव्यांग पहचान पत्र के अनुसार) वो भी भारत निर्वाचन आयोग की इस सुविधा का लाभ उठा सकते है।
अतः सभी वरिष्ठ मतदाताओं (जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है) और उनके परिजनों, दिव्यांग मतदाताओं और उनके परिजनों को सूचित किया जाता है कि वो लोकसभा निर्वाचन- 2024 की घोषणा होते ही उनके मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी उनसे उपरोक्त सुविधा का लाभ उठाने लिए निर्धारित प्रपत्र (फार्म) में आवेदन लेंगे।
उपरोक्त के अतिरिक्त 23 कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वो इस लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।