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कुल्लू के दो चरस तस्करों को सुनाई 10 साल कठोर कारावास व 1-1 लाख जुर्माने की सज़ा

कुल्लू के दो चरस तस्करों को सुनाई 10 साल कठोर कारावास व 1-1 लाख जुर्माने की सज़ा

कुल्लू के दो चरस तस्करों को सुनाई 10 साल कठोर कारावास व 1-1 लाख जुर्माने की सज़ा –

बिलासपुर, खबर आई सूत्र

जिला की घुमारवीं स्थित विशेष न्यायाधीश हितेंद्र शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस के तहत दो चरस तस्करी के दोषियों किशन चंद व चेतराम दोनों निवासी गांव सरसाड़ी डाकघर जल्लुग्रा तहसील भुंतर जिला कुल्लू को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला न्यायवादी अभय गुप्ता ने बताया कि 7 दिसंबर, 2021 को सदर थाना पुलिस ने कल्लर से एक किलोमीटर पीछे नेशनल हाईवे पर नाका लगाया हुआ था। इस दौरान बिलासपुर से आ रही एक कार को रोका और उनसे गाड़ी के कागजात मांगे, तो कार चालक घबरा गया। पुलिस को कार में किसी संदिग्ध वस्तु के होने का शक हुआ। पुलिस ने जांच करने पर गाड़ी से 3.954 किलोग्राम चरस और 0.052 किलोग्राम हशीश तेल बरामद किया। जांच के बाद मामला अदालत में पेश किया गया।

बताया कि अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह पेश किए। जबकि दोषी अपने पक्ष में कोई भी गवाह पेश नहीं कर सके। अदालत ने दोनों दोषियों को धारा 20, 29 एनडीपीएस एक्ट में 10-10 साल कठोर कारावास की सजा और एक-एक लाख जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा

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