मंडी (खबर आई संवाद सूत्र )
नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा 3 लाख का जुर्माना
हिमाचल के मंडी विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म सिद्ध होने पर दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर विभिन्न धाराओं में 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के मुताबिक आरोपी सरकाघाट निवासी 20 वर्षीय अजय कुमार ने पीड़िता को मिलने के लिए मंडी बुलाया था। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे।
सूत्रों के मुताबिक पीड़िता की मां ने जब सारी घटना के बारे में जाना चाह तो पीड़ित नाबालिक ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की घटना अपनी मां को बता दी। जांच में पता चला की पीड़िता चार महीने से ज्यादा गर्भवती थी। पीड़िता के बयान पर मां ने महिला पुलिस थाना सरकाघाट में दोषी के खिलाफ 6 जुलाई 2022 को केस दर्ज किया था। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी ने मामले का चालान कोर्ट में पेश किया था।
आरोप साबित होते ही अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 376(3) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 50,000 रुपए जुर्माना लगाया। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 250,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सुनाई गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।