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राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल तक अनसुलझे मुद्दे के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं – पवन राणा तहसीलदार निर्वाचन

राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल तक अनसुलझे मुद्दे के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं – पवन राणा तहसीलदार निर्वाचन
  • राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल तक अनसुलझे मुद्दे के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं – पवन राणा तहसीलदार निर्वाचन

लाहुल स्पीति, खबर आई ब्यूरो

तहसीलदार निर्वाचन जिला लाहौल स्पीति पवन राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश के आदेश अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने कानूनी ढांचे के भीतर चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल, 2025 तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ई०आर०ओ०). जिला निर्वाचन अधिकारी (डी०ई०ओ०) या मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी०ई०ओ०) के स्तर पर किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं।

तहसीलदार निर्वाचन ने यह भी बताया है कि राजनीतिक दलों को जारी पत्र में, आयोग ने स्थापित कानून के अनुसार चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर पार्टी के अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत की भी परिकल्पना की है।

इससे पहले, पिछले सप्ताह ईसीआई सम्मेलन के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करने, ऐसी बैठकों में प्राप्त किसी भी सुझाव को पहले से मौजूद कानूनी ढांचे के भीतर सख्ती से हल करने और 31 मार्च, 2025 तक आयोग को एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। आयोग ने राजनीतिक दलों से विकेंद्रीकृत जुड़ाव के इस तंत्र का सक्रिय रूप से उपयोग करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने यह भी बताया कि संविधान और वैधानिक ढांचे के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के सभी पहलुओं को कवर करने वाले आयोग द्वारा पहचाने गए 28 हितधारकों में से राजनीतिक दल प्रमुख हितधारकों में से एक है। राजनीतिक दलों को लिखे अपने पत्र में आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, मतदाता पंजीकरण नियम, 1960, चुनाव संचालन नियम, 1961. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और भारत के चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश, मैनुअल और हैंडबुक (ईसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक विकेन्द्रीकृत, मजबूत और पारदर्शी कानूनी ढांचा स्थापित किया है।

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