नियमों की अवहेलना करके बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली स्कूल बसों व स्कूल संचालकों की अब खैर नहीं

नियमों की अवहेलना करके बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली स्कूल बसों व स्कूल संचालकों की अब खैर नहीं

नियमों की अवहेलना करके बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली स्कूल बसों व स्कूल संचालकों की अब खैर नहीं –

मंडी, ललित ठाकुर खबर आई पद्धर

नियमों की अवहेलना करके बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली स्कूल बसों व स्कूल संचालकों की अब खैर नहीं। सुप्रीम कोर्ट व प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार स्कूली बसों पर प्रशासनिक स्तर पर लगाम कसी गई है। बुधवार को इसी के तहत उपमंडलाधिकारी पद्धर सुरजीत सिंह ने पद्धर उपमंडल की निजी स्कूलों के बसों की फिटनेस को लेकर बसों की चैकिंग की तथा उनके दस्तावेजों की जांच की। पद्धर के अधिकतर बसों में कुछ एक अनियमितताएं पाई गईं जिसके बारे में बस चालकों को निर्देश दिए गए है। पद्धर के निजी स्कूल बसों में जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, फस्र्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र सही पाए गए तथा कई बसों में चालक बिना यूनिफार्म, बिना ड्राइविंग लाइसेंस पाए गए  (यानी रिनियु होने को हे ) को निर्देश दिये है कि 15 दिनों के अंदर इन कमियों को पूरा करें।

स्कूल बसों की जांच करते अधिकारी

 

पद्धर एसडीएम सुरजीत  सिंह ने कहा कि गाइडलाइन अनुसार स्कूली बसों में जीपीएस सिस्टम, अग्निशमन यंत्र, फस्र्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य है तथा बस में वैद्य लाइसेंसधारक चालक-परिचालक होना चाहिए। बस में जो बच्चे आते-जाते हैं, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके अलावा बसों में सीटों की क्षमता अनुसार ही बच्चे बैठे होने चाहिए। स्कूली बच्चों को घर से स्कूल लाने व स्कूल से घर छोडऩे  तक छोड़ने के लिये बसों में एक सहायक भी जरूरी है ताकि बच्चे सुरक्षित उतर व चढ़ सकें।  स्कूल बसों की फिटनेस व सर्विस समय पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूली बसों की दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्कूल संचालकों को भी निर्देश दिया है कि स्कूल वाहन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए तथा निजी स्कूल बसों की दोबारा चैकिंग की जाएगी जिसमें अगर किसी बस में कोई कमी पाई गई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा।

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