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वन अधिकार अधिनियम को लेकर केलांग में आयोजित हुई एकदिवसीय कार्यशाला, जगत सिंह नेगी ने की अध्यक्षता, कहा वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाया जाएगा

वन अधिकार अधिनियम को लेकर केलांग में आयोजित हुई एकदिवसीय कार्यशाला, जगत सिंह नेगी ने की अध्यक्षता, कहा वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाया जाएगा
  • वन अधिकार अधिनियम को लेकर केलांग में आयोजित हुई एकदिवसीय कार्यशाला, जगत सिंह नेगी ने की अध्यक्षता, कहा वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाया जाएगा –

लाहुल स्पीति, खबर आई केलांग

जनजातीय जिला लाहुल स्पीति के केलांग मुख्यालय में एकदिवसीय वन अधिकार अधिनियम को लेकर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास तथा लोक शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यशाला में लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा विशेष तौर पर मौजूद रही।

जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने कार्यशाला में संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार वन अधिकार अधिनियम 2006 का जनजातीय जिलों में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाएगी ताकि पात्र लोगो एवं उपेक्षित वर्गों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाने के उपरांत प्रदेश स्तर पर भी इसे लागू किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि इस अधिनियम के तहत व्यक्तिगत व सामूहिक मामले को अधिकारियों ने लंबे समय से कानून की बारीकियों व शंकाओं के चलते स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही थी लिहाजा अब इस अधिनियम को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए शिमला में जनजातीय क्षेत्रों के डीसी, एसडीएम व निगम अधिकारी सहित डीएलसी, एसडीएलसी के गैर सरकारी सदस्यों के अलावा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, जिसमें जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और हर एक पहलू को स्पष्ट रूप से बताया गया है और विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है।

नेगी ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है। इस अधिनियम को लागू कर पात्र लोगों को भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि इस अधिनियम का भरपूर लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि जो अधिकारी एवं कर्मचारी समयबद्ध सीमा में कार्य नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी वर्गो के हितों की रक्षा की जाएगी। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पंचायत में आयोजित होने वाली ग्राम सभा को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जमीन प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। ग्राम सभा में 50 प्रतिशत की उपस्थिति होना अनिवार्य है, जिसमें 10 प्रतिशत महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने बताया की वन अधिकार नियम को जानकारी लोग इंटरनेट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यशाला में जगत सिंह नेगी ने उपायुक्त लाहुल स्पीति को यह भी निर्देश जारी किए की स्पीति उप मंडल के पात्र लोगों की फैसले काजा में ही किए जाए। विधायक अनुराधा राणा ने वन अधिकार अधिनियम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रभावी तौर से लागू करने को प्रदेश सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय बताया तथा मंत्री जगत सिंह नेगी का उन्होंने विशेष रूप से आभार भी व्यक्त किया।

उपायुक्त राहुल कुमार ने मंत्री जगत सिंह नेगी को आश्वासन देते हुए कहा कि ज़िला लाहुल स्पीति के वन अधिकार अधिनियम से जुड़े लंबित मामलों को एक माह के भीतर निपटारा सुनिश्चित बनाया जाएगा। वन अधिकार अधिनियम को लेकर कार्यशाला का संचालन एसडीएम केलांग रजनीश शर्मा ने किया।

कार्यशाला में सहायक आयुक्त संकल्प गौतम, एसडीएम उदयपुर केशव राम अन्य विभागों के अधिकारी, पंचायती राज संस्था के विभिन्न जन प्रतिनिधि तथा वन अधिकार अधिनियम समितियों के जिला व उप मंडल स्तर के अध्यक्ष, सचिव, सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य भी मौजूद रहे।

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