मुख्य समाचार

बलात्कारी नाना को 20 साल की कठोर कारावास और 25000 का जुर्माना

बलात्कारी नाना को 20 साल की कठोर कारावास और 25000 का जुर्माना
  • बलात्कारी नाना को 20 साल की कठोर कारावास और 25000 का जुर्माना

शिमला, खबर आई सूत्र

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/बलात्कार शिमला अमित मंडयाल की अदालत ने आरोपी सुभाष चंद को सरकार बनाम सुभाष चंद मामले में आईपीसी की धारा 376, 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर नंबर 34/22 में 20 साल की कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 506 के तहत 6 महीने का कठोर कारावास व 1,000 रुपये जुर्माना की सजा भी सुनाई गई व 2 लाख रुपये का मुआवजा भी जारी किया गया।

दिनांक 3.12.2021 जब पीड़िता स्कूल जा रही थी तो आरोपी सुभाष (जो रिश्ते में उसका नाना लगता था) ने उसके साथ जंगल में बलात्कार किया तथा किसी को बताने पर मार डालने की धमकी दी। दिनांक 12.12.2021 को फिर से नानू सुभाष चंद ने करीब 8 बजे शाम को अपने घर में जबरदस्ती खींच कर पीड़िता के साथ 2 बार बलात्कार किया। जब पीड़िता की माता उसको चेकअप के लिए अस्पताल ले गई तो मालूम हुआ कि वह 6 महीने से गर्भवती है।

इन तथ्यों के आधार पर पुलिस स्टेशन चिड़गांव में आईपीसी की धारा 376, 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने इस मामले को साबित करने के लिए 17 गवाहों की जांच की और मुकदमे के समापन पर दलीलें सुनी गईं और विशेष न्यायाधीश, शिमला की अदालत ने आरोपी को उपरोक्त कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व संगीता जस्टा, उप जिला न्यायवादी द्वारा किया गया।

 

 

About The Author

खबर आई एक सामाजिक सेवाओं और जनमानस के लिए काम करने वाली समाचार संस्था है। हम शिक्षा, मनोरंजन, राजनैतिक, पर्यावरण और प्रेरणा पर आधारित जानकारी के साथ-साथ नवीनतम समाचार प्रदान करते हैं।

Related posts