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गैस एजेंसी को रूट चार्ट के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर का वितरण करना अनिवार्य -तोरुल एस रवीश

गैस एजेंसी को रूट चार्ट के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर का वितरण करना अनिवार्य -तोरुल एस रवीश
  • गैस एजेंसी को रूट चार्ट के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर का वितरण करना अनिवार्य -तोरुल एस रवीश

कुल्लू, खबर आई ब्यूरो

जिला दंडाधिकारी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने जानकारी दी कि कुल्लू में घरेलू गैस सिलेंडर का वितरण कर रही गैस एजेंसियों के लिए गैस सिलेंडर के वितरण हेतु रूट चार्ट निर्धारित किया गया है। वर्तमान समय में जिला कुल्लू में 15 गैस एजेंसियां घरेलू गैस सिलेंडर का वितरण कर रही है, जिसमें 13 गैस एजेंसियां जिला कुल्लू में कार्यरत है तथा एक-एक गैस एजेंसियां जिला शिमला तथा मण्डी ने कार्यरत है। प्रत्येक गैस एजेंसी को रूट चार्ट के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर का वितरण करना अनिवार्य किया गया है तथा निर्धारित तिथि को ग्रामीण क्षेत्रों में फोकल पॉइंट तथा शहरी क्षेत्रों में घर द्वार पर उपभोक्ताओं को सिलेंडर की आपूर्ति की जानी होगी।

उन्होंने कहा कि स्त्रोत से गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में या बाधित होने की स्थिति में उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अग्रिम रूप से सूचित करना अनिवार्य होगा तया अगले दिन उस क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर घरेलू, गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति की जाएगी। प्रत्येक गैस एजेन्सी को अपने गोदाम में घरेलू गैस सिलेण्डरों का पर्याप्त भण्डारण करना होगा ताकि स्त्रोत से सिलेण्डरों की आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में रूट चार्ट में बदलाव नहीं करना पड़े तथा रूट चार्ट के अनुसार सिलेण्डरों की आपूर्ति हो सके। सभी गैस एजेन्सियों को अपने क्षेत्रों में रूट बार्ट का प्रचार-प्रसार ब प्रकाशन करवाना अनिवार्य होगा। शहरी क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेंडर का वितरण बुकिंग के आधार पर उसी दिन होम डिलीवरी के माध्यम से करना होगा। घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने तथा कमी होने की स्थिति में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के उस क्षेत्र में कार्यरत निरीक्षक तथा जिला नियंत्रक को जानकारी दी जानी आवश्यक होगी तथा प्रत्येक गैस एजेन्सी को आपात स्थिति के लिए 100 गैस सिलेंडर का भंडार सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। रूट चार्ट का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित गैस एजेन्सी के विरूद्ध तरल प्राकृतिक गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, तथा हि०प्र० कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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