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प्रदेश के निजी स्कूलों के लिए निर्देश जारी, जिनके मां-बाप नहीं है उन्हें फ्री में दे शिक्षा

प्रदेश के निजी स्कूलों के लिए निर्देश जारी, जिनके मां-बाप नहीं है उन्हें फ्री में दे शिक्षा

 प्रदेश के निजी स्कूलों के लिए निर्देश जारी, जिनके मां-बाप नहीं है उन्हें फ्री में दे शिक्षा  – डॉ अभिषेक जैन, शिक्षा सचिव

25 फ़ीसदी सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे को भरने के दिए निर्देश,

 

शिमला, खबर आई

हिमाचल के निजी स्कूलों के लिए प्रदेश सरकार ने एक निर्देश जारी किए है। सरकार का आदेश है कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को 25 फ़ीसदी सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों से भरी जाएं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालन करते हुए सरकार ने निजी स्कूलों को ऐसे बच्चों को फ्री एजुकेशन देने को भी कहा है, जिन्होंने अपने मां-बाप या दोनों में से एक को कोविड के कारण खोया है। शिक्षा सचिव डॉ.अभिषेक जैन ने निजी स्कूलों के प्रिंसिपल और अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें आरटीआई के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं।

शिक्षा सचिव डॉ.अभिषेक जैन ने स्कूलों को बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन पर जोर देने को कहा। गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए निजी स्कूल प्रबंधकों को गरीब बच्चों को एडमिशन देने की प्रक्रिया को आसान बनाने को कहा गया है।

शिक्षा सचिव ने निजी स्कूल प्रबंधकों को मनमाने तरीके से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि अभिभावकों की जेबों पर बच्चों की पढ़ाई का बोझ न बढ़े। उन्होंने कहा कि स्कूल संबंधी विभिन्न समितियों जैसे PTA, नशे के विरुद्ध समिति, सड़क सुरक्षा, शिकायत निवारण और आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठों की नियमित समय पर बैठक करें। साथ ही छात्रों का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।

उन्होंने स्कूल प्रबंधकों को बच्चों की ड्रग अवेयरनेस और करियर काउंसिलिंग करने पर भी जोर देने को कहा। शिक्षा सचिव ने कहा कि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों के साथ मिलकर युवा शक्ति को नशे से बचाने के लिए नई पहल सुनिश्चित करें। युवाओं और छात्रों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को कम करने के लिए स्कूल प्रभावशाली आइडिया के साथ रणनीति बनाकर काम करें।

 

 

 

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