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111 किलो चरस बरामदगी मामले में अदालत ने 1 आरोपी को सुनाई 15 साल कारावास व 1 लाख जुर्माने की सजा
कुल्लू, खबर आई
हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा पकड़ी गई 110 किलो 90 ग्राम चरस की सबसे बड़ी खेप के मामले में आज अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जिला कुल्लू की अदालत ने एक आरोपी को 15 वर्ष कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि अन्य आरोपियों को संदेह के आधार पर रिहाई के आदेश हुए हैं।
गौरतलब है कि वर्ष 2021 में तत्कालीन एसपी आईपीएस गौरव सिंह के नेतृत्व में जिला पुलिस कुल्लू की टीम ने हिमाचल की सबसे बड़ी चरस की खेप 110.90 ग्राम चरस पकड़ने में सफलता हासिल की थी। इस मामले में टीम के मुख्य सदस्यों में आईपीएस मयंक चौधरी (प्रोबेशनर) डीएसपी बिन्नी मिन्हास, निरीक्षक सुनील कुमार संख्यान, मुख्य आरक्षी अनुपम, जगदीश, संदीप, केसर आरक्षी प्रेम, बुद्धि सिंह, गणेश, महिला आरक्षी पूनम व भुवनेश्वरी शामिल थे। जिसमें टीम के मुख्य सदस्य बिन्नी मिन्हास, सुनील संख्यान, अनुपम व जगदीश ने विशेष भूमिका निभाई थी और हिमाचल प्रदेश में चरस के मामले में सबसे बड़ी खेप पकड़ी थी। जिसमें चार आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। चार साल बाद इस मामले में अदालत का फैसला आया है।
मामले की जानकारी देते हुए डिप्टी डीए अनुज कुमार ने बताया है कि इस केस में एक आरोपी को सजा हुई है। जबकि अन्य को संदेह के आधार पर बरी कर दिया गया है। घटना के समय एक आरोपी ही मौका पर पकड़ा गया था, बाकी भागने में कामयाब हो गए थे। जिस कारण अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ मिला है।
उल्लेखनीय है कि तत्कालीन एसपी गौरव सिंह के समय चरस तथा चिट्टे के मामलों में पुलिस ने बहुत बेहतर काम किया था। उसे दौरान चिट्टा तस्करी मामले में 6 किलो चिटटा भी दिल्ली से पकड़कर लाया गया था। उक्त केस में निरीक्षक सुनील संख्यान ने और उनकी टीम ने बेहतरीन काम किया था। इस केस में भी पिछले वर्ष सभी आरोपियों को 10 वर्ष के ऊपर का कारावास हुआ है
गौरतलब है कि अभी तक हिमाचल में नशा तस्करी के यह दोनों सबसे बड़े केस थे और दोनों में ही आरोपियों को सजा हुई है।