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हिमाचल सरकार को होटल मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत, अब 31 मार्च तक खुले रहेंगे पर्यटन निगम के 9 होटल –
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कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी और मृतक कर्मचारियों की सूची भी मांगी –
शिमला, खबर आई
हिमाचल हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार और पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी के नाै होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुले रखने के आदेश दिए हैं। इसमें चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग हट मनाली, कुंजम, भागसू, कैसल नग्गर और धाैलाधार होटल शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट पहुंची है। शुक्रवार को जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत ही मामले की सुनवाई हुई। इस दाैरान कोर्ट ने नाै होटलों को को 31 मार्च तक खुले रखने के आदेश दिए। बाकि नाै होटल 25 नवंबर के फैसले के अनुसार बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया था।
गौरतलब है कि अदालत ने 19 नवंबर के फैसले में निगम के 40 फीसदी से कम ऑक्यूपेंसी वाले होटल 25 नवंबर से बंद करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने आदेश पर्यटन विकास निगम के पेंशनरों को वित्तीय लाभ न देने पर जारी किए। अदालत ने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट प्रबंध निदेशक को 3 दिसंबर को पेश करने को कहा है।
इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी और मृतक कर्मचारियों की सूची भी तलब की है। न्यायालय ने इससे पहले 12 नवंबर को जारी आदेशों में प्रबंध निदेशक से वर्ष 2022 से 2024 तक होटलों की आय का ब्योरा मांगा था।