मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12  अन्य दस्तावेज में एक प्रस्तुत कर भी कर  सकेंगे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग – जिला निर्वाचन अधिकारी तोरुल एस रवीश

मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12  अन्य दस्तावेज में एक प्रस्तुत कर भी कर  सकेंगे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग – जिला निर्वाचन अधिकारी तोरुल एस रवीश
  • मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12  अन्य दस्तावेज में एक प्रस्तुत कर भी कर सकेंगे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग – जिला निर्वाचन अधिकारी तोरुल एस रवीश

कुल्लू, खबर आई ब्यूरो

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कुल्लू  तोरुल एस रवीश ने आज यहां कहा कि 1 जून, 2024 को  होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक दस्तावेजों  को प्रस्तुत कर मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन वैकल्पिक दस्तावेजों मे
आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों व डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड,  एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार, लोक उपक्रम व सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र,सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं।
उन्होंने  सभी मतदाताओं से आग्रह किया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदान करने के लिए मतदाता पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित  12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान दिवस 1 जून, 2024 को अपनी पहचान के लिए अपने साथ अवश्य ले जाएँ।

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