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30 मई सायं से एक जून सांय तक   तथा 4 जून को मतगणना पूरी होने तक प्रभावी होंगे ड्राई डे के आदेश – तोरुल एस रवीश, उपायुक्त

30 मई सायं से एक जून सांय तक   तथा 4 जून को मतगणना पूरी होने तक प्रभावी होंगे ड्राई डे के आदेश – तोरुल एस रवीश, उपायुक्त
  • 30 मई सायं से एक जून सांय तक   तथा 4 जून को मतगणना पूरी होने तक प्रभावी होंगे ड्राई डे के आदेश – तोरुल एस रवीश, उपायुक्त

कुल्लू, खबर आई

हिमाचल प्रदेश में 1 जून को मतदान होना है । स्वतंत्र,निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए 30 मई सायं 6 बजे से लेकर 1 जून को मतदान खत्म होने तक तथा 4 जून को मतगणना पूरी होने तक कुल्लू जिले में शराब के ठेके बंद रहेंगे। इस सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने एक आदेश जारी किया है ।

आदेश में कहा गया है कि जिले में चुनाव प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसके लिए ड्राई डे के दौरान शराब के ठेकों के अलावा रेस्तरां, बार और होटल सहित किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी संस्थान में भी शराब नहीं परोसी जा सकेगी। आदेशों का सख्ती से पालन करवाने के लिए फील्ड को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

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