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निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों – नकदी, शराब व अन्य रिश्वत देने और लेने वालों के विरुद्ध मामले में कड़ी करवाई होगी

निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों – नकदी, शराब व अन्य रिश्वत देने और लेने वालों के विरुद्ध मामले में कड़ी करवाई होगी
  • निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों – नकदी, शराब व अन्य रिश्वत देने और लेने वालों के विरुद्ध मामले में कड़ी करवाई होगी –

कुल्लू, खबर आई ब्यूरो

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता के लागू होने के पर समस्त मतदाताओं से अपील की है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदाता की संतुष्टि के लिए नकदी, शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण रिश्वत है और यह एक दंडनीय अपराध है। निर्वाचनों के दौरान नकदी, शराब या अन्य वस्तुओं के वितरण पर नजर रखने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन उड़न दस्ते बनाए गए हैं। उन्होंने सभी से यह अपील की है कि उड़न दस्तों द्वारा जब्ती से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचनों के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र में बहुत बडी मात्रा में नकदी ले जा रहा है, तो उस धन के स्रोत और उसके अन्तिम प्रयोग को दर्शाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे जिनमे पैन कार्ड तथा उसकी प्रति, व्यापार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, नकदी की निकासी दर्शाती बैंक पास बुक / बैंक विवरण की प्रति, नियमित नकदी लेन-देन वाले व्यापार के मामले में कैश बुक की प्रति, विवाह के निमंत्रण पत्र, अस्पताल में दाखिल आदि जैसे मामलों में नकदी के अन्तिम प्रयोग के प्रमाण, पार्टी के कोषाध्यक्ष की तरफ से जारी प्रमाण पत्र जिसमें धनराशि और उसके उपयोग का उल्लेख किया गया हो या खरीदी गई वस्तुओं / सामग्री के बिल शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इसके साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह एक बर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि उड़न दस्ते, रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए है जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं। उन्होंने सभी नागरिकों किया है कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने / धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 1800-180-8042 व 1950 पर सूचित करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि चुनाव के सुचारू संचालन के लिए यह आवश्यक है कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक सभी हथियार और गोला-बारूद उनके दुरुपयोग से बचने के लिए जमा कर दिए जाएं। इसलिए, व्यक्तियों/निवासियों/संगठन/एनजीओ को किसी भी प्रकार का विस्फोटक सामान ले जाने से एक आदेश द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश के जारी होने के बाद कुल्लू जिले में आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद और कच्चे हथियार और अपने आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद को निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा कर दें। पुलिस स्टेशन उचित रसीद पर हथियार और गोला-बारूद प्राप्त करेगा और उन्हें सुरक्षित हिरासत में रखेगा और जमाकर्ताओं को चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने पर वापस कर देगा। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। यह आदेश 16 मार्च, 2024 से चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा।

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