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ग्राम पंचायत पाली में जागरूकता शिविर आयोजित, एसडीएम बोले संविधान में छुआछूत दंडनीय अपराध 

ग्राम पंचायत पाली में जागरूकता शिविर आयोजित, एसडीएम बोले संविधान में छुआछूत दंडनीय अपराध 
  • ग्राम पंचायत पाली में जागरूकता शिविर आयोजित, एसडीएम बोले संविधान में छुआछूत दंडनीय अपराध –

मंडी, खबर आई पधर

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में जिला कल्याण अधिकारी मण्डी द्वारा ग्राम पंचायत पाली में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के व्यापक प्रचार व प्रसार व नशा मुक्त भारत अभियान, जिला स्तरीय एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ने की।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नशा निवारण और उसके दुष्प्रभावों की रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य समाज में बढ़ते नशे की समस्या पर ध्यान आकर्षित करना और इसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाना है। उन्होंने कहा कि हम सभी को नशा उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि इस अभियान में भाग लें और नशा करने मुक्त बनाने में सहयोग करे।

शिविर में जिला कल्याण अधिकारी मण्डी समीर ने बताया कि संविधान में छूआछूत को एक दण्डनीय अपराध माना गया है। इसकी अवहेलना करने पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को आर्थिक दण्ड व कारावास अथवा दोनों की सजा दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग किसी भी सार्वजनिक पूजा स्थल में पूजा करने अपने रीति- रिवाज अनुसार धार्मिक अनुष्ठानों को पूर्ण करने, सार्वजनिक नल, कुओं, बावड़ी से जल लेने, सार्वजनिक घाटों व नदियों का उपयोग करने, किसी भी व्यवसाय को अपनाने के लिए स्वतन्त्र है। ऐसा करने से रोकने पर अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत आर्थिक दण्ड व कारावास अथवा दोनों की सजा का प्रावधान है।

तहसील कल्याण अधिकारी चंदन वीर सिंह ने विभाग के माध्यम से समाज के गरीब व कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

इस अवसर पर यूथ क्लब कुन्नू से सानिया ने नशा मुक्ति पर अपने विचार साझा किये।

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