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कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश ने खरीफ फसलों के लिए बीमा योजना अधिसूचना की जारी –

कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश ने खरीफ फसलों के लिए बीमा योजना अधिसूचना की जारी –
  • कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश ने खरीफ फसलों के लिए बीमा योजना अधिसूचना की जारी –

कुल्लू, खबर आई

   कृषि उप-निदेशक, जिला कुल्लू सुशील शर्मा ने जानकारी दी कि कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा खरीफ 2025 फसलों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिला कुल्लू में मक्की व धान की फसलों का बीमा करवाया जा सकता है। दोनों के बीमा के लिए कुल फसल का बीमा प्रति हैक्टर 60000, बीमा करने की अतिंम तिथि 15 जुलाई 2025 तथा कुल प्रीमियम प्रति बिघा 96 रुपए है।
 पुनर्गठित मौसम आधारित फसल मटर का बीमा प्रति हैक्टर 2,00,000, बीमा करने की अतिंम तिथि 14 मई , 2025 तथा कुल प्रीमियम प्रति बिघा 800 रुपए है। आलू का बीमा प्रति हैक्टर 1,50,000 बीमा करने की अतिंम तिथि 31 मई , 2025 तथा कुल प्रीमियम प्रति बिघा 600 रुपए है।
 टमाटर का बीमा प्रति हैक्टर 2,00,000, बीमा करने की अतिंम तिथि 14 जून 2025 तथा कुल प्रीमियम प्रति बिघा 800 रुपए है। बन्दगोभी व फुल गोभी का बीमा प्रति हैक्टर 1,50,000 बीमा करने की अतिंम तिथि 15 जून 2025 तथा कुल प्रीमियम प्रति बिघा 600 रुपए है।
  फसल का बीमा उपरोक्त कम्पनी से अतिंम तिथि से पहले अपने नजदीक के लोक मित्र केंद्र में जा कर करवा सकते है। लेकिन ऋणी किसान जो फसल का बीमा नहीं करवाना चाहते हैं उन्हें बीमा करने की अन्तिम तिथि से 7 दिन पहले सम्बंधित बैंक शाखा में लिखित तौर पर देना होगा।
अधिक जानकारी के लिए खण्ड के विष्यवाद विशेषज्ञ कृषि विकास अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी एवं बीमा कम्पनी से सम्पर्क करें।

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