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सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़, दुष्प्रचार व गलत सूचनाएं फैलाने पर होगी कार्रवाई- उपायुक्त 

सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़, दुष्प्रचार व गलत सूचनाएं फैलाने पर होगी कार्रवाई- उपायुक्त 
  • सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़, दुष्प्रचार व गलत सूचनाएं फैलाने पर होगी कार्रवाई- उपायुक्त

कुल्लू, खबर आई ब्यूरो

ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने आज यहां कहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया सम्पन्न करवाने के लिए ज़िला में सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। साथ ही राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के चुनावी व्यय पर भी कड़ी नजर रखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न मीडिया माध्यमों से दुष्प्रचार व मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरूपयोग रोकने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और तथ्यहीन व गलत सूचनाएं फैलाने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी । उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में आता है और इस पर प्रसारित सामग्री पर ज़िला स्तर पर गठित (एमसीएमसी ) मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा चौबीसों घण्टे कड़ी नज़र रखी जा रही है। यदि सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना से सम्बन्धित कोई सामग्री पाई जाती है तो इसे प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे किसी भी तरह की भ्रामक सामग्री अपने सोशल मीडिया अकाउंट से प्रसारित या प्रचारित न करें।

उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन इत्यादि जारी करने से पहले मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति से पूर्व अनुमति व (सर्टिफिकेशन) प्रमाणन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार अपने ब्लॉग, वेबसाइट व व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए संदेश, कमेंट, फोटो, वीडियो इत्यादि को विज्ञापन की श्रेणी से बाहर रखा गया है। बेशर्त इनमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। साथ ही ये सामग्री विज्ञापन की श्रेणी में न आती हो।

उन्होंने केबल चैनल आपरेटरों से भी कहा कि वे अपने चैनल पर राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के राजनीतिक विज्ञापन मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति से पूर्व अनुमति व प्रमाणन के उपरान्त ही प्रसारित करे। उन्होंने कहा कि मतदान से एक दिन पहले ओर मतदान वाले दिन प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित के लिए भी एमसीएमसी से पूर्व अनुमति व प्रमाणन आवश्यक है।

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