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आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारी मतदान के लिए 12 मई तक भरें 12-डी फार्म 

आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारी मतदान के लिए 12 मई तक भरें 12-डी फार्म 
  • आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारी मतदान के लिए 12 मई तक भरें 12-डी फार्म  –

  • 12 मई तक संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचना चाहिए 12-डी –

कुल्लू, खबर आई ब्यूरो

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तोरुल एस रवीश ने बताया कि स्वास्थ्य, परिवहन, अग्निशमन, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों को लोकसभा आम चुनाव में मतदान का अवसर प्रदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष व्यवस्था की है। ये अधिकारी और कर्मचारी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर स्थापित होने वाले पोस्टल बैलेट सेंटर (पीबीसी) पर जाकर मतदान कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें 12-डी फार्म भरना होगा। पीबीसी पर मतदान के लिए उन्हें 3 दिन का समय दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं की श्रेणियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सेवाएं, अग्निशमन विभाग के आवश्यक डयूटी कर्मचारी, लंबे रूटों पर तैनात चालक और परिचालक, दुग्ध प्रसंघ और सहकारी समितियों के दूध आपूर्ति सेवा में तैनात कर्मचारी, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, पंप ऑपरेटर और टर्नर, इलेक्ट्रीशियन और लाइन-मैन तथा जेल कर्मचारी शामिल हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पीबीसी पर मतदान के लिए इन श्रेणियों के अधिकारियों व कर्मचारियों को फार्म 12-डी भरना होगा और नोडल अधिकारी फार्म के भाग-2 में अपना प्रमाण पत्र भी देंगे। नोडल अधिकारी इसे संबंधित निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेंगे। यह फार्म चुनाव की अधिसूचना के 5 दिन के भीतर यानि 12 मई तक संबंधित निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए।

तोरुल एस रविश ने बताया कि 12-डी फार्म के माध्यम से आवेदन करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को पीबीसी के पूरे पते, तिथि और समय के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आवेदन मंजूर होने के बाद उस मतदाता का नाम मतदाता सूची में मार्क हो जाएगा और वह केवल पीबीसी में ही मतदान कर सकेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पीबीसी पर मतदान के लिए पात्र अधिकारियों-कर्मचारियों के फार्म जल्द भरवाएं और इन्हें 12 मई तक निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी तक पहुुंचा दें।

 

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